मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी, 17 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट सूची
17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
चार जनवरी 2027 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण
गोरखपुर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रति का प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इसके बाद मतदाता 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने, संशोधन कराने और अन्य दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। सभी दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सात नवंबर को जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पत्र जारी कर संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के छह नवंबर 2026 के पत्र के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। आयोग की ओर से पहले 15 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए नई समय-सारिणी निर्धारित की गई है।
संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन का कार्य दो नवंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। इसकी समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद 17 नवंबर को एकीकृत ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन होगा। ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के साथ ही मतदाताओं को अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर मिलेगा। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में दर्ज होने से छूट गया है तो वह निर्धारित अवधि में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेगा। वहीं नाम, पता, आयु या अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर संशोधन के लिए भी दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा।
दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान संबंधित मतदाता अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्धारित माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर चार जनवरी 2027 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। इस पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 निर्धारित है। यानी इस तिथि के आधार पर पात्रता रखने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त जय प्रकाश ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन करने और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
इस तरह मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अब 17 नवंबर से महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा। ऐसे में जिले के मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम और विवरण की जांच जरूर करनी चाहिए, जिससे अंतिम मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि या पात्र मतदाता का नाम छूटने की स्थिति न रहे।
