गोरखपुर । वर्ष 2013 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत नाबालिग का सदोष परिरोध कर, लैंगिक अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जसवन्त को आजीवन कारावास व 52 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 28.09.2023 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो -01 द्वारा अ0सं0 128/2013 अन्तर्गत धारा 342,506 भादवि0 व 5(छ)(ञ)ii/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST Act थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त जसवन्त यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी भवरापुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 52000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, थानाध्यक्ष सिकरीगंज श्री मनीष यादव व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

By Minhajalisiddiquiali

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