*अब छिप नहीं सकेंगे मिलावटखोर, चौराहे -चौराहे पर चस्पा किया जाएगा पोस्टर*

*बार-बार मिलावट करने वालों की शासन से मांगी गई सूची*

*वित्तीय वर्ष में 3100 दुकानों का निरीक्षण कर लिए गए 721 नमूने*

*55% नमूने पाए गए फेल*

गोरखपुर। मिलावटी खाद्य पदार्थों की विक्री पर शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है ,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ही समीक्षा बैठक के दौरान सख्त निर्देश दिए कि जो बार-बार मिलावटी सामान का कारोबार या विक्री कर रहे हैं उनके पोस्टर चौराहे -चौराहे पर चस्पा किया जाए ताकि आम जनमानस को पता लगे कि ऐसे लोग जो कृत्य कर रहे हैं उन्हें हतोत्साहित किया जा सके, जिसको लेकर शासन स्तर पर प्रदेश भर के जनपदो से सूची मांगी जा रही है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त डॉ सुधीर कुमार सिंह से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली थी उन्होंने काफी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग बार-बार मिलावटी सामान बेच रहे हैं या बना रहे हैं उनके पोस्टर चौराहे- चौराहे पर चस्पा किया जाए ताकि आम जनमानस को पता लग सके की ऐसे लोग जो कृत्य कर रहे हैं उन्हें हतोसहित किया जा सके, ऐसा निर्देश प्राप्त हुए हैं लेकिन शासन अभी विचार कर रहा है जनपदों से सूची मांगी गई है जैसा निर्देश मिलेगा वैसा कार्य किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष में 3100 दुकानों का निरीक्षण किया गया जहां से 721 नमूने लिए गए, 666 रिपोर्ट प्राप्त हुई है 55% नमूने फेल आए, 38 मामले असुरक्षित पाए गए हैं शेष अधोमानक या नियमों का उल्लंघन, हाइजीनिक कंडीशन में पाए गए हैं जिसके लिए अपर जिलाधिकारी कोर्ट और एसीजीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
असुरक्षित मामले जिसमें बेसन, चाय की पत्ती,खोवा,घी, मसाले, हल्दी, मिर्च रोजमर्रा की चीज हैं। जिसमें गंभीर मिलावट पाए गए। प्रिपेयर फूड बिरयानी और कुछ अधोमानक जैसे दूध में पानी का मिलावट, चने की दाल में मटर की दाल का मिला होना पाया गया है।
श्री सिंह ने कहा कि गर्मी का सीजन चल रहा है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है । जनपद में 37 बड़ी यूनिट और 132 छोटी यूनिट है जो आइसक्रीम बनती है जिसमें जो निर्माण सामग्री प्रयोग हो रही है वह मानक के अनुरूप नहीं है कई जगह जांच में पाया गया है कि प्रतिबंधित सैकरीन नए नाम से खाने के लिए गुलमोहर, हेचरेक्स मेटल कलीनिर के नाम से अपनी दुकान पर रखे हुए हैं ऐसे लोगों की जांच की जा रही है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य को फिर लाइसेंस जारी नहीं हो सकेगा।

By Minhajalisiddiquiali

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