*2010 के हत्या कांड में दो दोषी करार, आजीवन कारावास व जुर्माना*
गोरखपुर। वर्ष 2010 में थाना झंगहा क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में मा. न्यायालय एडीजे-04 गोरखपुर ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1-1 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते यह सफलता मिली।
मामले में मु0अ0सं0 247/2010, धारा 302, 34, 201 भादवि के तहत अभियुक्त अमोद उर्फ मोधई पुत्र जितई यादव और राजेन्द्र पुत्र छेदी यादव, निवासी ग्राम मीठाबेल थाना झंगहा, को दोषी पाया गया।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1-1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी बृजेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी ने दोषसिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
